उत्तर प्रदेश में सुबह 10 बजे से 19:00 बजे तक शराब की दुकान ..
शराब खरीदते समय, ग्राहकों को कम से कम 6 मीटर की दूरी बनाए
राज्य सरकार ने 4 मई से पूरे राज्य में शराब की बिक्री की अनुमति दी है।
हालांकि, राज्य में शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से 19:00 बजे तक ही होगी।
इस समय के दौरान, ग्राहकों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना चाहिए। शराब खरीदते समय, ग्राहकों को कम से कम 6 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए।
सरकार के आदेश के अनुसार, राज्य के सभी क्षेत्रों में शराब की बिक्री की अनुमति होगी।
यह कमान रेड, ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में सभी जिलों में लागू होगी।
हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि स्टोर खोलते समय कम से कम कर्मचारियों को रखना आवश्यक था। दुकानों को सामाजिक भेद का भी पालन करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से 19:00 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति होगी। यह कमान रेड, ग्रीन और ऑरेंज क्षेत्रों में सभी जिलों में लागू होगी। हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि स्टोर खोलते समय कम से कम कर्मचारियों को रखना आवश्यक था। दुकानों को सामाजिक भेद का भी पालन करना चाहिए।
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The state government has allowed the sale of liquor in the entire state from May 4. However, liquor sales in the state will be from 10 am to 7 pm only.
During this time, it will be mandatory for customers to follow social distancing rules.
While purchasing liquor, customers have to maintain a distance of at least 6 feet.
According to the order issued by the government, liquor sales will be allowed in all zones of the state.
This order will be applicable in all the districts of Red, Green and Orange zones. However, the state government has made it clear that it is necessary to keep at least employees on opening shops. Also, shops must follow social distancing.