योगी सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 4.0 से जुड़े दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, वरना...

योगी सरकार ने जारी किए लॉकडाउन 4.0 से जुड़े दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, वरना...

लखनऊ। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तरप्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन 4.0 के संबंध में सोमवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए।


कोरोना के खिलाफ देश में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है. केंद्र सरकार ने इस चरण के दिशा निर्देश तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया था. जिसके बाद यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं.

यूपी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी

31 मई तक जारी लॉकडाउन 4.0 के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं. नई गाइ़डलाइन के मुताबिक राज्य में कई चीजों के लिए छूट दी गई है लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्या कुछ नया है आपको बताते हैं.

उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के नये नियम

सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान यात्राओं पर रोक बरकरार रहेगी. मेट्रो रेल की सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे.

सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी. आम लोगों के लिए धार्मिक स्थल, पूजा स्थल बंद रख जाएंगे. धार्मिक जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

प्रोटोकॉल का करना होगा पालन, वरना...

इसके साथ ही सरकार ने लोगों को लॉकडाउन 4.0 के लिए कई तरह की छूट भी दी हैं. हालांकि इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं यानी लोगों को इन छूट को हासिल करने के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सूबे में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा. दुकान में सेनेटाइजर की व्यवस्था करानी होगी. बिना मास्क लगाए आने वाले सामान नहीं खरीद सकेंगे.

बाजारों को खोलने के लिए ये दिशानिर्देश जारी किया गया है कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुलें. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है. सब्जी और फल मंडी तय दिशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी.

शादी समारोह में 20 लोगों से अधिक नहीं

शहरी इलाकों में किसी तरह की कोई साप्ताहिक मंडी या बाजार नहीं लगेंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडी लगेगी जिसनें सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा. रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं केवल होम डिलिवरी की छूट मिलेगी. मिठाई की दुकानों को भी केवल होम डिलीवरी की छूट होगी. बारात घर खोले जाएंगे लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी. शादी समारोह में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं मिलेगी.

गाड़ी से चलने वालों के लिए विशेष जानकारी

पटरी व्यवसायी जैसे या स्ट्रीट वेंडर को अपना काम करने की इजाजत होगी. साथ ही चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो अन्य को बैठकर जाने की छूट मिलेगी. बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की इजाजत होगी. वहीं तीन पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को चलने की छूट मिलेगी.

ड्राई क्लीनर्स और प्रिंटिंग प्रेस की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली है. नोएडा-गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा दूसरे लोगों के आने-जाने की छूट होगी. 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर निकलने की मनाही है.

राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अभी इजाजत नहीं दी गई है. जानकारी के अनुसार इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. दूसरे राज्यों के यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी इजाजत नहीं होगी. इसके भी अलग से आदेश जारी होंगे.